New IT Rules: फेसबुक 2 जुलाई को जारी करेगी अंतरिम कम्प्लायंस रिपोर्ट, हटाए गए कंटेंट की देगी जानकारी
Facebook 15 जुलाई को अंतिम रिपोर्ट जारी करेगी. नए IT नियम 26 मई से लागू हुए हैं. इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने कम्प्लायंस रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी.
(Image: Reuters)
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सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक (Facebook) ने मंगलवार को कहा कि वह आईटी नियमों (New IT Rules) के तहत दो जुलाई को अंतरिम कम्प्लांयस रिपोर्ट (interim compliance report) प्रकाशित करेगी. इसमें 15 मई से 15 जून के बीच सक्रिय रूप से हटाई गई सामग्री के बारे में जानकारी देगी. साथ ही फेसबुक ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को जारी की जाएगी, जिसमें उसे मिली शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई का ब्योरा होगा.
26 मई से नए नियम लागू
पीटीआई की खबर के मुताबिक, नए आईटी नियम 26 मई से लागू हुए हैं और इसके तहत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने कम्प्लायंस रिपोर्ट प्रकाशित करना होगा, जिसमें उन्हें मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा होगा. फेसबुक के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, ‘‘आईटी नियमों के मुताबिक हम 15 मई से 15 जून की अवधि के लिए दो जुलाई को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे. इस रिपोर्ट में उन सामग्री का ब्यौरा होगा, जिसे हमने अपने ऑटोमैटिक टूल का उपयोग करके हटाया है.’’
15 जुलाई को अंतिम रिपोर्ट
फेसबुक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी, जिसमें मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा होगा. उन्होंने आगे कहा कि 15 जुलाई की रिपोर्ट में व्हाट्सऐप से संबंधित डेटा भी होगा. फेसबुक के ट्रांसपेरेंसी सेंटर वेबपेज के मुताबिक, दो जुलाई की रिपोर्ट एक अंतरिम रिपोर्ट होगी और इसमें प्राप्त शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई की डिटेल नहीं होगी. इन आंकड़ों को 15 जुलाई की रिपोर्ट में जारी किया जाएगा.
नए आईटी नियमों में सख्त प्रावधान
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नए आईटी नियमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से तैयार किया गया है. इसमें यूजर्स को शिकायतों के निपटारे के लिए एक फोरम की सुविधा दी गई है. इस नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेट को हटाना होगा. वहीं, न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी के मामले में ऐसे कंटेट 24 घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे.
इसके अलावा, जिन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के भारत में 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं, उन्हें एक चीफ कम्प्लांयस अफसर, एक नोडल अफसर और एक ग्रीवांस अफसर नियुक्त करना होगा. साथ ही ये सभी अफसर भारत के निवासी होने चाहिए.
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12:42 PM IST